November 22, 2024

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ईडब्ल्यूएस वर्ग को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट को मंजूरी – मुख्यमंत्री ने लिया निर्णय

अनिश न्यूज़। अनिल कुमार अग्रवाल।
7 अप्रेल।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 7 अप्रैल बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अन्य आरक्षित वर्गाें के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने, विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन तथा सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए एनटीपीसी को भूमि आवंटन करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को भी अन्य आरक्षित वर्गाें के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर ऎसे अभ्यर्थी जो राजकीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुके हैं, उन्हें भी अन्य आरक्षित वर्गाें के अभ्यर्थियों की भांति आयु में शिथिलता का लाभ मिल सकेगा। साथ ही बढ़ाई गयी आयु सीमा तक राजकीय सेवा में नियुक्ति के अवसर मिल सकेेंगे। इस निर्णय से ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तथा महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट मिल सकेगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को राहत देने के उद्देश्य से राज्य बजट 2021-22 में इसकी घोषणा की थी।