अनिश न्यूज (अनिल कुमार अग्रवाल)
जयपुर। 15 मार्च 2021
गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने सोमवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि पंचायत समिति स्तरीय नंदी शालाओं की स्थापना का कार्य जल्द ही प्रारंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से इस कार्य में कुछ देरी जरूर हुई है लेकिन अब नंदी शालाओं के लिए बजट में 111 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया गया है।
गोपालन मंत्री ने प्रश्नकाल में विधायक रामलाल जाट द्वारा इस सम्बन्ध मे पूछे गए पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि पंचायत समिति स्तर की नंदी गौशालाओं के निर्माण के लिए इनसे जुड़ी हुई संस्थाओं का दौरा कर, संचालकों से सलाह कर और संत समाज से विस्तृत चर्चा कर एक विभागीय मॉडल बनाया गया है। भाया ने बताया कि नंदीशाला की स्थापना के नियम बने हुए हैं। इनके तहत संस्था कम से कम 2 वर्ष से पंजीकृत और कार्यरत हो। साथ ही, भौतिक सत्यापन के समय इसमें 200 पशु अवश्य होने चाहिए। इनके पंजीकरण के लिए सोसायटी एक्ट, गौशाला एक्ट और ट्रस्ट एक्ट में प्रावधान हैं।
इस दौरान विधानसभाध्यक्ष द्वारा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 2 साल के नियम की समीक्षा का सुझाव देने पर गोपालन मंत्री ने आश्वस्त किया कि गौशालाओं की स्थापना और अनुदान की प्रक्रिया को सरल करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गौशाला से जुड़ी हुई संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भी कई चरणों में बैठकें हो चुकी हैं। सरकार की मंशा है कि जल्द से जल्द नियमों को संशोधित कर इस दिशा में अधिकाधिक लाभ पहुंचाया जाए। गोपालन मंत्री ने बताया कि पशुओं के बंध्याकरण का कार्य एक सतत् प्रक्रिया है और समय समय पर पशुपालन विभाग इसका अभियान चलाता है। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा जिले में इस अभियान को और प्रभावी बनाने के प्रयास किए जाएंगे।
इससे पहले, गोपालन मंत्री ने विधायक श्री जाट के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि राज्य सरकार ने परिवर्तित बजट 2019-20 में आवारा पशुओं की समस्या से निजात के लिए प्रत्येक पंचायत समिति पर नन्दी शालाएं स्थापित करने की घोषणा की थी। इसमें भीलवाडा जिले की समस्त पंचायत समितियां भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बजट घोषणा अनुरूप पंचायत समिति स्तर पर नन्दी शालाएं स्थीपित करने की योजना का क्रियान्वरयन वर्ष 2021-22 से किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि भीलवाडा जिले में बदनौर पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खोलने के लिए 29 जनवरी, 2021 को कार्यालय जिला कलक्टर भीलवाडा के आदेश क्रमांक एफ 12-3(2)( )/आरए/2020/2119 द्वारा ग्राम बदनौर तहसील बदनौर में 5 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गयी है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में ग्राम पंचायत स्तरीय नंदी शाला खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।
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